रीवा मीईनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनिल मिश्रा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में रीवा जिले के समस्त स्टोन क्रेशर संचालकों से अपील की गई है कि वे गिट्टी की बिक्री के समय प्रत्येक मोटर मालिक को अनिवार्य रूप से टीपी (ट्रांसपोर्ट परमिट) उपलब्ध कराएं। प्रेस नोट में बताया गया है कि टीपी के अभाव में गिट्टी परिवहन के दौरान मोटर मालिकों को राजस्व विभाग, पुलिस एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा बीच रास्ते में रोका जाता है, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार इस स्थिति में मोटर मालिकों से पैसों की मांग भी की जाती है, जिससे वे मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रभावित होते हैं। श्री मिश्रा ने कहा कि जिन मोटर मालिकों के पास केवल एक ही वाहन है, उनके लिए यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। कई मामलों में ऐसी स्थिति बन जाती है कि वाहन मालिकों के पास गाड़ी के आवश्यक खर्च, जैसे टायर बदलवाने तक के लिए धन नहीं बचता। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार बालू परिवहन के लिए टीपी कटवाने के बाद ही परिवहन किया जाता है, उसी प्रकार गिट्टी परिवहन से पूर्व भी टीपी होना आवश्यक है। इससे मोटर मालिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और परिवहन व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सकेगी।
रीवा: गिट्टी बिक्री पर टीपी न मिलने से ट्रक मालिक परेशान, एसोसिएशन ने नियम पालन की मांग की














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