IPL चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल को नाबालिग से रेप के मामले में जयपुर के पॉक्सो कोर्ट से झटका लगा है। जयपुर महानगर प्रथम के पॉक्सो कोर्ट-3 ने यश की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब यश दयाल की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। जज अलका बंसल ने आदेश में कहा- प्रथमदृष्टया ऐसा नहीं लगता है कि आरोपी को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। अब तक की जांच में आरोपी का अपराध में शामिल होना प्रकट होता है। आरोपी से पूछताछ होनी शेष है। ऐसे में इस स्तर पर आरोपी को अग्रिम जमानत का फायदा नहीं दिया जा सकता। 23 जुलाई 2025 को जयपुर के सांगानेर सदर थाने में यश के खिलाफ क्रिकेट में करियर बनाने का झांसा देकर और इमोशनल ब्लैकमेल करके नाबालिग के साथ ढाई साल तक रेप करने का मामला दर्ज हुआ था।
RCB के तेज गेंदबाज यश दयाल को बड़ा झटका, पॉक्सो कोर्ट ने अग्रिम जमानत की खारिज

















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