Khan Sir Case: पटना में कोचिंग सेंटर में हुई तोड़फोड़-मारपीट और फायरिंग मामले में खान सर उर्फ फैजल खान को कोर्ट से एक बार फिर राहत मिल गई है। पटना। फैजल खान उर्फ खान सर को एक बार फिर बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने आज शनिवार 20 जून को सुनवाई के दौरान उन्हें गिरफ्तारी से मिली राहत बरकरार रखी है।
Khan Sir Case: खान सर उर्फ फैजल खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने बढ़ाई अंतरिम सुरक्षा

खान सर उर्फ फैजल खान
पटना। बिहार के चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर को पटना की अदालत से एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। शनिवार, 20 जून को हुई सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें पहले से मिली अंतरिम सुरक्षा (Interim Protection) को बरकरार रखते हुए अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक जारी रखने का आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद फिलहाल पुलिस खान सर के खिलाफ कोई गिरफ्तारी या कठोर कार्रवाई नहीं कर सकेगी।
मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा अदालत में केस डायरी प्रस्तुत की गई। कोर्ट ने केस डायरी का अवलोकन करने के बाद खान सर को मिली राहत को आगे बढ़ा दिया। साथ ही उनके पक्ष से जुड़े अन्य लोगों को भी “नो कोर्सिव एक्शन” (No Coercive Action) का लाभ दिया गया है, जिसका अर्थ है कि उनके खिलाफ भी फिलहाल कोई दंडात्मक या बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
Khan Sir Case: कोर्ट में क्या हुई सुनवाई?
खान सर के अधिवक्ता ने सुनवाई के बाद मीडिया को बताया कि पुलिस ने मामले से संबंधित केस डायरी अदालत में जमा कर दी है। अब लोक अभियोजक (पीपी) केस डायरी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी।
वकील के अनुसार, अदालत ने फिलहाल खान सर को मिली सुरक्षा जारी रखी है, जिससे उन्हें राहत मिली है। अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगामी सुनवाई में मामले के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी।
Khan Sir Case: क्या है पूरा विवाद?

पटना में यह विवाद 2 जून को सामने आया था, जब खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े परिसर में कथित तौर पर फायरिंग और मारपीट की घटना हुई थी। इस घटना के बाद शहर के दो प्रमुख कोचिंग संस्थानों—खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग—के बीच तनाव बढ़ गया।
घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। खान सर की ओर से दावा किया गया कि उनके कोचिंग संस्थान पर हमला किया गया और परिसर में फायरिंग की गई। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से भी कई आरोप लगाए गए, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और जांच शुरू हुई।
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Khan Sir Case: दोनों पक्षों के बीच बढ़ा विवाद
फायरिंग की घटना के बाद सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर इस मामले ने काफी तूल पकड़ा। दोनों संस्थानों से जुड़े लोगों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। मामले को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच भी चर्चा तेज हो गई थी।
जांच के दौरान पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की और घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य एकत्र किए। इसी क्रम में खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े कर्मचारी कन्हैया सिंह की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया।
रौशन आनंद की गिरफ्तारी और जमानत
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इस पूरे विवाद में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद और उनके भाई प्रिंस यादव का नाम भी सामने आया था। पुलिस जांच के बाद रौशन आनंद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
हालांकि बाद में परिस्थितियों में बदलाव और कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें जमानत मिल गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, लगभग 12 दिनों तक जेल में रहने के बाद रौशन आनंद को राहत मिली थी। इस बीच मामले में कई नए तथ्य भी सामने आए, जिनकी जांच अभी जारी है।
खान सर को क्यों मिली राहत?

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अदालत किसी भी आरोपी को तब तक अंतरिम सुरक्षा दे सकती है जब तक मामले के तथ्यों और जांच रिपोर्ट का पर्याप्त परीक्षण न हो जाए। कोर्ट ने फिलहाल यह माना है कि मामले की विस्तृत सुनवाई और दस्तावेजों के अध्ययन के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाना उचित होगा।
इसी वजह से खान सर को गिरफ्तारी से अस्थायी राहत दी गई है। यह राहत अंतिम नहीं मानी जाएगी, बल्कि आगामी सुनवाई और अदालत के अंतिम आदेश पर आगे की स्थिति निर्भर करेगी।
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अब आगे क्या होगा?
मामले में पुलिस द्वारा प्रस्तुत केस डायरी और अन्य साक्ष्यों का अध्ययन किए जाने के बाद अदालत अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी। इस दौरान यह तय होगा कि खान सर को मिली अंतरिम सुरक्षा आगे जारी रहेगी या नहीं।
फिलहाल अदालत के आदेश के बाद खान सर और उनके समर्थकों को राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर पुलिस जांच भी जारी है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।















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