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सिंधु जल संधि पर भारत-पाकिस्तान के बीच नया पेच: 64 साल पुराने समझौते में क्यों जरूरी हुआ बदलाव?

सिंधु जल संधि पर भारत-पाकिस्तान के बीच नया पेच: 64 साल पुराने समझौते में क्यों जरूरी हुआ बदलाव?

सिंधु जल संधि पर भारत-पाकिस्तान के बीच नया पेच:  IWT: सिंधु जल संधि पर भारत-पाकिस्तान के बीच नया पेच, 64 साल पुराना समझौता क्यों पड़ रहा कमजोर? नए ‘फॉर्मूले’ पर बनेगी बात

सिंधु जल संधि पर भारत-पाकिस्तान के बीच नया पेच: 64 साल पुराने समझौते में क्यों जरूरी हुआ बदलाव?

सिंधु जल संधि पर भारत-पाकिस्तान के बीच नया पेच:

नई दिल्ली/इस्लामाबाद। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty-IWT) एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया था। भारत की ओर से स्पष्ट कहा गया कि “पानी और खून साथ-साथ नहीं बह सकते।” दूसरी तरफ पाकिस्तान इस मुद्दे पर लगातार अपना विरोध दर्ज कराता रहा है। अब इस विवाद के बीच जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों ने भी 64 साल पुरानी इस संधि की उपयोगिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि सिंधु नदी तंत्र को सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे के नजरिए से देखने के बजाय इसे साझा जल संसाधन प्रबंधन के रूप में समझने की जरूरत है। बदलते मौसम, ग्लेशियरों के पिघलने, अनियमित मानसून और सूखे जैसी परिस्थितियों ने दोनों देशों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।

सिंधु जल संधि पर भारत-पाकिस्तान के बीच नया पेच:  64 साल पुरानी सिंधु जल संधि क्यों चर्चा में?

सिंधु जल संधि पर भारत-पाकिस्तान के बीच नया पेच: 64 साल पुराने समझौते में क्यों जरूरी हुआ बदलाव?

सिंधु जल संधि पर भारत-पाकिस्तान के बीच नया पेच:

भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर वर्ष 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। यह समझौता मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच सिंधु नदी प्रणाली के पानी के इस्तेमाल को लेकर नियम तय करता है। उस दौर में जलवायु परिवर्तन आज जितना बड़ा मुद्दा नहीं था और संधि के लिए इस्तेमाल किए गए जल संबंधी आंकड़े भी पुराने समय की परिस्थितियों पर आधारित थे।

अब परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार, बारिश के पैटर्न में बदलाव, अचानक आने वाली बाढ़ और लंबे सूखे जैसे घटनाक्रम नदियों के पानी की मात्रा और गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का तर्क है कि पुराने नियमों को वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से अपडेट करने की जरूरत है।

सिंधु जल संधि पर भारत-पाकिस्तान के बीच नया पेच:  भारत और पाकिस्तान की पानी को लेकर अलग-अलग जरूरतें

सिंधु नदी बेसिन दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की बड़ी आबादी और उसकी कृषि व्यवस्था पश्चिमी नदियों से मिलने वाले पानी पर काफी हद तक निर्भर है। देश में सिंचाई के साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण के लिए भी इन नदियों का महत्व है।

दूसरी तरफ भारत के लिए जम्मू-कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में जल संसाधनों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण है। भारत को सिंचाई के अलावा जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए भी पानी की जरूरत है।

ऐसे में दोनों देशों की जरूरतें अलग-अलग हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में किसी भी व्यवस्था में दोनों देशों की बदलती जरूरतों और पर्यावरणीय परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी होगा।

सिंधु जल संधि पर भारत-पाकिस्तान के बीच नया पेच: जलवायु परिवर्तन बना नई चुनौती

सिंधु जल संधि के सामने सबसे बड़ी नई चुनौतियों में से एक जलवायु परिवर्तन है। ग्लेशियरों के पिघलने, अनियमित मानसून और सूखे की बढ़ती घटनाओं का असर नदी तंत्र पर पड़ रहा है।

पानी की उपलब्धता में बदलाव का असर केवल कृषि पर ही नहीं पड़ता, बल्कि बिजली उत्पादन, पेयजल, जैव-विविधता और बाढ़ प्रबंधन पर भी पड़ सकता है। ऐसे में भविष्य की जल व्यवस्था को केवल यह तय करने तक सीमित रखना कि किस नदी का पानी किस देश को मिलेगा, पर्याप्त नहीं माना जा रहा।

विशेषज्ञों के मुताबिक न्यायसंगत और उचित उपयोग (Equitable and Reasonable Utilization-ERU) जैसे सिद्धांतों को भी सीमा-पार जल प्रबंधन में महत्व दिया जाना चाहिए।

सिंधु जल संधि पर भारत-पाकिस्तान के बीच नया पेच: पुराने नियमों की जगह साझा प्रबंधन का सुझाव

विशेषज्ञ अनवर सदात ने इस मुद्दे पर सुझाव दिया है कि सिंधु जल संधि को केवल पानी के बंटवारे की व्यवस्था के रूप में देखने के बजाय साझा जल संसाधन प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है।

इसमें पानी की उपलब्धता, पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, जलविद्युत उत्पादन और जलवायु परिवर्तन जैसी परिस्थितियों को शामिल किया जा सकता है। ऐसा मॉडल दोनों देशों को बदलती परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेने में अधिक लचीलापन दे सकता है।

अमेरिका-कनाडा समझौते से मिल सकती है सीख

साझा नदियों के प्रबंधन को लेकर दुनिया में कई उदाहरण मौजूद हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच 1961 की जल संधि को भी एक मॉडल के रूप में देखा जा सकता है। इसमें दोनों देशों के बीच नदी के पानी से होने वाले लाभों को साझा करने और बाढ़ नियंत्रण जैसे मुद्दों पर सहयोग की व्यवस्था है।

इस मॉडल में केवल पानी की मात्रा नहीं, बल्कि उससे मिलने वाले व्यापक आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों पर भी ध्यान दिया गया है।

सिंधु जल संधि पर भारत-पाकिस्तान के बीच नया पेच:  अमेरिका-मेक्सिको समझौते में भी है लचीलापन

अमेरिका और मेक्सिको के बीच कोलोराडो नदी से जुड़ा 1944 का समझौता भी एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में मौसम और पानी के बहाव में होने वाले बदलावों को ध्यान में रखकर फैसले लेने की गुंजाइश मौजूद है।

विशेषज्ञों के अनुसार सिंधु बेसिन में भी भविष्य की परिस्थितियों के हिसाब से लचीली व्यवस्था विकसित करने पर विचार किया जा सकता है, ताकि सूखे या अत्यधिक पानी की स्थिति में दोनों देशों के बीच तनाव कम किया जा सके।

नील नदी बेसिन से भी मिल सकती है सीख

नील नदी बेसिन से जुड़े समझौतों में भी पर्यावरण और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार जल इस्तेमाल की समीक्षा का विचार मौजूद है। इससे यह संकेत मिलता है कि सीमा-पार जल समझौतों को स्थायी और अपरिवर्तनीय नियमों तक सीमित रखने के बजाय समय-समय पर बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपडेट किया जा सकता है।

सिंधु जल संधि को लेकर भी इसी तरह की सोच भविष्य में चर्चा का हिस्सा बन सकती है।

सिंधु जल संधि पर भारत-पाकिस्तान के बीच नया पेच: पर्यावरण संरक्षण भी अहम मुद्दा

सिंधु जल विवाद अब केवल भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे तक सीमित नहीं है। पानी के संरक्षण के साथ जैव-विविधता और आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स का संरक्षण भी महत्वपूर्ण है।

भारत और पाकिस्तान दोनों रामसर कन्वेंशन तथा जैव-विविधता से जुड़े अंतरराष्ट्रीय समझौतों का हिस्सा हैं। ऐसे में सीमा-पार जल संसाधनों के संरक्षण को लेकर दोनों देशों की अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियां भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं।

भारत और पाकिस्तान के सामने क्या विकल्प?

मौजूदा परिस्थितियों में भारत-पाकिस्तान के बीच जल सहयोग का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों में तनाव का सीधा असर पानी से जुड़े मुद्दों पर भी दिखाई देता है।

फिर भी बदलती जलवायु और बढ़ती जल जरूरतों को देखते हुए भविष्य में किसी नए या अपडेटेड तंत्र पर चर्चा की आवश्यकता सामने आ सकती है। ऐसा तंत्र दोनों देशों की जल सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ प्रबंधन और ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रख सकता है।

निष्कर्ष

सिंधु जल संधि करीब छह दशक से भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे का आधार रही है। लेकिन जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों में बदलाव, अनियमित मानसून, सूखा और बढ़ती आबादी जैसी नई चुनौतियों ने इस व्यवस्था को नए सिरे से देखने की जरूरत पैदा कर दी है।

भविष्य में अगर दोनों देशों के बीच बातचीत की स्थिति बनती है तो सिर्फ पानी बांटने के बजाय साझा जल प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप लचीले नियम चर्चा का आधार बन सकते हैं। हालांकि मौजूदा भारत-पाकिस्तान संबंधों को देखते हुए ऐसा कोई नया

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