“रीवा नाबालिग दुष्कर्म मामला”रीवा: रिश्तों का कत्ल—प्रेम जाल में फंसाकर नाबालिग से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो वायरल करने वाला आरोपी सरताज अंसारी गिरफ्तार
“रीवा नाबालिग दुष्कर्म मामला” विशेष संवाददाता, रीवा | 03 जून 2026

“रीवा नाबालिग दुष्कर्म मामला”
रीवा, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश के रीवा जिले से मानवता और रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। अमहिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक ने न केवल एक नाबालिग किशोरी को अपनी मीठी बातों से प्रेम जाल में फंसाया, बल्कि उसकी गरिमा को भी तार-तार कर दिया। आरोपी की क्रूरता यहीं नहीं रुकी; विरोध करने पर उसने पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो उसकी सहेलियों के सोशल मीडिया ग्रुप में साझा कर उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को धर दबोचा है और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया है
रिश्तेदारी की आड़ में विश्वासघात
“रीवा नाबालिग दुष्कर्म मामला” डिजिटल अपराध और जान से मारने की धमकी

“रीवा नाबालिग दुष्कर्म मामला”
आरोपी ने समझाने-बुझाने के बजाय पीड़िता को और अधिक प्रताड़ित करने की साजिश रची। उसने किशोरी के कुछ निजी और आपत्तिजनक फोटो व वीडियो उसकी सहेलियों के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिए। जब पीड़िता ने इस घिनौनी हरकत का विरोध किया और पुलिस से शिकायत करने की बात कही, तो आरोपी सरताज उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए 1 जुलाई 2026 को अमहिया थाने में आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने अपनी आपबीती और लगातार मिल रही धमकियों का उल्लेख किया।
“रीवा नाबालिग दुष्कर्म मामला”पुलिस की त्वरित कार्रवाई: थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल का नेतृत्व

“रीवा नाबालिग दुष्कर्म मामला”
शिकायत मिलते ही अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस अधीक्षक रीवा डॉ. गुरकरन सिंह के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सरताज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से वह मोबाइल फोन भी जब्त किया है, जिसका उपयोग अश्लील सामग्री को वायरल करने के लिए किया गया था। वर्तमान में साइबर सेल इस मोबाइल की गहनता से जांच कर रही है ताकि सभी साक्ष्यों को मजबूती से न्यायालय में पेश किया जा सके।
“रीवा नाबालिग दुष्कर्म मामला” कानून का कड़ा शिकंजा: इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
- BNS की धारा 64(2)एम: यह धारा बार-बार दुष्कर्म करने या एक ही महिला के साथ बार-बार इस अपराध को दोहराने से संबंधित है, जिसमें कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
- BNS की धारा 351(3): यह धारा आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation) के लिए है, विशेष रूप से जब धमकी जान से मारने या गंभीर चोट पहुँचाने की हो। इसमें सात साल तक की कैद का प्रावधान है।
- पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6: यह धारा नाबालिग के साथ ‘गंभीर पैठ यौन हमले’ (Aggravated Penetrative Sexual Assault) से संबंधित है। इसके तहत न्यूनतम 20 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास, और कुछ मामलों में मृत्युदंड तक का प्रावधान है।













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